शादी का झांसा, फिर धोखा
बहेड़ी में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
➡️ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला
➡️ गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का आरोप
➡️ शादी से इंकार करने पर गाली-गलौज
➡️ पीड़िता ने थाने में दी तहरीर
➡️ आरोपी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार
➡️ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज
➡️ आरोपी को न्यायालय भेजकर जेल
➡️ महिलाओं से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई का दावा
जन माध्यम।
मुम्ताज अली। बहेड़ी (बरेली)।
शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकर जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित युवती ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि ग्राम राईनवादा थाना बहेड़ी निवासी मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद यूसुफ ने उसे प्रेमजाल में फंसाया।
आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर युवक ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन गर्भपात भी करा दिया। युवती का कहना है कि जब उसने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो वह गाली-गलौज करने लगा और साफ तौर पर शादी से इंकार कर दिया। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से आहत होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं 69, 89, 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और उत्पीड़न के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।