किप्स सुपर मार्केट पर जुर्माना
बरेली के किप्स सुपर मार्केट पर मिलावटी और गलत लेबल वाले रोस्टेड काजू के लिए ADM ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
➡️ किप्स सुपर मार्केट पर 3 लाख का भारी जुर्माना
➡️ रोस्टेड काजू में मिलावट और झूठी लेबलिंग पकड़ी
➡️ 13 सितंबर को सैंपल, लखनऊ लैब रिपोर्ट में फेल
➡️ ADM सौरभ दुबे ने ठोका दंड
➡️ व्यापारियों में हड़कंप, स्टॉक की जांच शुरू
➡️ खाद्य सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मिलावटी रोस्टेड काजू पकड़े जाने पर प्रशासन ने ठोका तीन लाख रुपये का दंड
जन माध्यम
बरेली। शहर के मशहूर किप्स सुपर मार्केट पर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूने की प्रयोगशाला रिपोर्ट में रोस्टेड काजू नमकीन को मिथ्या छाप पाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने तीन लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोका।
13 सितंबर 2024 को पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी मान सिंह निरंजन ने राजेन्द्रनगर स्थित सुपर मार्केट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टोर में रखे लगभग चार किलोग्राम रोस्टेड काजू नमकीन में मिलावट और गलत लेबलिंग की आशंका जताई गई। संदेह की पुष्टि के लिए उन्होंने 1,100 रुपये नकद देकर एक किलोग्राम का नमूना खरीदा और उसे लखनऊ प्रयोगशाला भेजा। कुछ सप्ताह बाद रिपोर्ट आई, जिसमें उत्पाद पर अंकित विवरण और पैकेट की लेबलिंग वास्तविक सामग्री से मेल नहीं खाने की पुष्टि हुई।रिपोर्ट के आधार पर मामला जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे ने सुनवाई के बाद किप्स सुपर मार्केट पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यापारी की जिम्मेदारी है। साथ ही, मिथ्या छाप और मिलावट को गंभीर अपराध माना गया, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में पैक्ड और खुले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच जारी रखने की बात कही। विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि वे केवल प्रमाणित और गुणवत्ता वाले उत्पाद ही बाजार में रखें। किप्स सुपर मार्केट पर कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है, और कई दुकानदार अपनी स्टॉक जांचने में जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।