टाइम से टैक्स भरो, छूट का लाभ लो...नगर निगम ने तीन महीने के लिए दी 10 फीसदी राहत, जाने....

टाइम से टैक्स भरो, छूट का लाभ लो...नगर निगम ने तीन महीने के लिए दी 10 फीसदी राहत, जाने....
HIGHLIGHTS:

1. ऑनलाइन भुगतान पर मिलेगा एक्स्ट्रा 1 प्रतिशत फायदा

Bareilly News: नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए तीन माह तक टैक्स में 10 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट अप्रैल, मई और जून माह में टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा।

नगर निगम क्षेत्र में करीब 2 लाख 28 हजार भवन टैक्स के दायरे में आते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए निगम ने 170 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले 7 अप्रैल को उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, सपा पार्षद गौरव सक्सेना और राजेश अग्रवाल ने मेयर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को टैक्स पर छूट देने की मांग को लेकर पत्र सौंपा था।
मेयर उमेश गौतम ने करदाताओं को राहत देते हुए अप्रैल से जून के बीच टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया है। निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र के मुताबिक सोमवार से पोर्टल खुलने के बाद यह छूट लागू हो गई है।

ऑनलाइन भुगतान पर भी सुविधा
करदाता अब घर बैठे बरेली-311 एप या निगम की वेबसाइट ptmscitizen.nagarnigambareilly.com के माध्यम से भवन की आईडी, विवरण, फोटो और बिल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईडी न होने पर भी नाम, पिता का नाम, प्रॉपर्टी नंबर या मोबाइल नंबर से बिल देखा और जमा किया जा सकता है।