भाभी से रेप के आरोपी देवर को उम्रकैद, जाने मामला...
बरेली। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भाभी से बलात्कार के आरोपी युसुफ खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में रामचरित मानस के किष्किन्धाकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस समाज में लक्ष्मण जैसे मर्यादित चरित्र की मिसाल दी जाती है, वहां देवर द्वारा भाभी से बलात्कार एक जघन्य अपराध है।
आरोपी ने पीड़िता को दिया था झांसा
पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। उसका देवर युसुफ खां, जो ग्राम विवियापुर चौधरी, थाना सीबीगंज, जिला बरेली का निवासी है, उसे मां बनने का झांसा देकर लगातार शोषण करता रहा। उसने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और जन्म लेने वाले बच्चे को पीड़िता को सौंप देगा, लेकिन इसके बदले उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे।
पीड़िता ने बताया कि युसुफ पिछले आठ महीने से जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और 90,000 रुपये भी ऐंठ लिए। जब उसे सच्चाई का अहसास हुआ, तो उसने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना
सरकारी वकील दिगंबर सिंह ने बताया कि यह मामला भारतीय सामाजिक मूल्यों पर आघात था। न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को प्राकृतिक जीवन के अंतिम क्षण तक जेल में रहने की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।