अवैध गैस सिलेंडर भंडारण का भंडाफोड़, दो गैस एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज
1. मौके से कई सिलिंडर मिले
बरेली। जनपद में गैस सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम रविंद्र कुमार के अनुमोदन से बारादरी थाना क्षेत्र में दो गैस एजेंसियों समेत कई लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।
मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला प्रशासन को पता चला था कि संजय नगर होली चौराहा इलाके में एक घर में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के निर्देश पर एक टीम ने तीन अप्रैल को छापेमारी की। टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक अरुण प्रकाश बाजपेई, रवि कुमार सक्सेना और आपूर्ति लिपिक आशीष कुमार शामिल थे।छापेमारी के दौरान संजय नगर होली चौराहा के पास एक ऑटो यूपी 25 ईटी 3215 खड़ा मिला।
जिसमें 40 खाली घरेलू गैस सिलेंडर लदे हुए थे। चालक सोमपाल ने बताया कि वह मैसर्स केहरी इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी का डिलीवरी मैन है और सिलेंडरों को अरुण कुमार के घर पर उतारने आया था। इसके बाद प्रशासन ने अरुण कुमार के घर पर भी छापा मारा, जहां से 27 घरेलू गैस सिलेंडर 15 बीपीसीएल, 1 एचपीसीएल, 11 इंडेन, 1 छोटा 5 किलोग्राम सिलेंडर और 11 व्यावसायिक गैस सिलेंडर 9 इंडेन, 2 एचपीसीएल जब्त किए गए।
अरुण कुमार के घर के बेसमेंट में एक और घरेलू इंडेन सिलेंडर भी मिला। पूछताछ में अरुण कुमार ने बताया कि वह बीपीसीएल की ओम अनंत गैस एजेंसी और योगेश इंटरप्राइजेज के लिए गैस वितरण करता है। लेकिन इस दौरान वह दोनों एजेंसियों के साथ किसी वैध दस्तावेज या लाइसेंस की पुष्टि नहीं कर सका। प्रशासन ने इस मामले में गैस एजेंसियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मामले की और जांच की जा रही है। ताकि अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी पर काबू पाया जा सके।
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